कन्टेनमेंट क्षेत्र कें रहवासी द्वारा दुकान खोलने पर सील
आगर-मालवा,शब्द संचार न्यूज अनुविभागीय अधिकारी महेन्द्र सिंह कवचे के निर्देशानुसार तहसीलदार आगर आशीष अग्रवाल द्वारा हंसराज गली आगर छावनी घोषित कंटेनमेंट एरिया के रहवासी महेंद्र जाजू द्वारा प्रतिबंध के बावजूद दुकान खोलने पर दुकान सील की कार्यवाही की है। साथ ही उक्त व्यक्ति के विरुद्ध कलेक्टर द्वारा जारी कंटेन्मेंट आदेश का उल्लंघन कर संक्रमण फैलाने और नियम तोड़ने पर भारतीय दण्ड संहिता की 188 और अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि सोमवार आगर छावनी क्षेत्र के हंसराज गली में एक युवक कोरोना संक्रमित पाया जाने पर जिला प्रशासन द्वारा रात्रि 10 बजे से एसडीएम के द्वारा माईक से अनाउंसमेंट कराकर क्षेत्र लोगो को घरों से बाहर निकलने हेतु प्रतिबंधित किया गया था। इसके बावजूद उक्त क्षेत्र के रहने वाले व्यवसायी महेंद्र जाजू सुबह करीब 8ः30 बजे बैजनाथ मंदिर पहुंच गए। वहाँ तहसीलदार ओर पटवारी के द्वारा उनको टोका गया और घर मे रहने हेतु निर्देशित किया गया। फिर भी नही माने ओर छावनी चौराहा पर लड्डा मॉल में जाजू स्टेट एंड स्टेशनरी की दुकान खोल कर अपने पुत्र विकल्प के साथ व्यवसाय करने पहुच गए। सूचना मिलने पर तहसीलदार एवं कस्बा पटवारी मोके पर पहुंचकर दुकान बंद करने को कहा गया। इसके पश्चात् भी दुकान न बंद करने पर दुकान सील की कार्यवाही की गई तथा मौका पंचानामा बनाया गया।