नजर के चश्मे बनाने की दुकानों को मिली अनुमति
आगर-मालवा-कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजय कुमार ने कोरोना वायरस के विस्तार को रोकने के लिए जिले दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर जारी प्रतिबंधात्मक आदेशो के तहत आटा चक्की का पूर्णतः एवं नजर के चश्मे बनाने एवं सुधारने की दुकानों को प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त किया गया है।
जारी आदेशानुसार कंटनेेमेंट एरिया के अन्तर्गत आने वाली आटा चक्की एवं नजर के चश्मे बनाने की दुकानें प्रतिबंधित रहेगी। साथ ही जिला दण्डाधिकारी द्वारा 2 मई को जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में जिन गतिविधियों को अनुमति प्रदान की गई है, वे अनुमति कंटेनमेंट एरिया में लागू नहीं रहेगी।