जिले में व्यावसायिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं राजनैतिक गतिविधियां प्रतिबंधित
आगर-मालवा- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजय कुमार ने कोरोना वायरस के विस्तार को रोकने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में 4 मई से 17 मई तक के लिऐ समस्त व्यायासायिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं राजनैतिक गतिविधिया को प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही विभिन्न गतिविधियां की अनुमति प्रदान की गई है।
जारी आदेशानुसार जिले की किराना दुकान, ग्रामीण क्षैत्रों में समस्त एवं नगरीय क्षेत्रों में प्रतिदिन आधी-आधी संख्या में प्रातः 10 से शाम 6 बजे तक खुलेगी। सम एवं विषम दिवस के अनुसार खुलने वाली दुकानों का चिन्हांकन एसडीएम एवं नगरीय निकायों के सीएमओं मिलकर करेंगे। जिले की सभी मेडिकल दुकाने 1/4 भागों में कर सम दिवस 1/2 प्रातः 8 से दोपहर 2 बजे तक एवं दोपहर 2 बजे से रात्रि 8 बजे तक एवं 1/2 विषम दिवस बदलकर दो पालियों में निर्धारित समय में आधी-आधी खुलेगी। एक दिवस जो दुकान प्रातः के समय खुलेगी वह अगले दिन शाम की पाली तथा शाम के समय खुलने वाली दुकान अगले दिन सुबह के समय खुलेगी। पेट्रोल पम्प, गैस सिलेण्डर वितरण कम्पनी उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेगी। कूलर, पंखे रिपेयर करने हेतु घरों तक जाया जा सकेगा। जिसके लिए मेकेनिक का संबंधित एसडीएम द्वारा पास जारी किया जाएगा। मिट्टी के बर्तनों से संबंधित दुकानें प्रातः 10 बजे से शाम 6 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेगी। ट्रेक्टरों की सर्विसिंग कम्पनी ग्राहकों के घर जाकर कर सकेंगें। एसडीएम अपने-अपने क्षेत्रों में पांच ढ़ाबों को खोलने की अनुमति देंगें। पशु आहार से संबंधित दुकानें प्रातः 10 बजे से 6 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेगी। स्थानीय उत्पादित फलों यथा- तरबुज, खरबुज,संतरा, कंकड़ी आदि का ठेलों के माध्यम से विक्रय किया जा सकेगा। एसडीएम अपने-अपने क्षेत्रों में हाईवे पर पांच-पांच वाहनों के पंचर एवं हवा की दुकाने खोलने की अनुमति देंगे। दूध एवं सब्जी की डोर-टू-डोर डिलीवरी यथावत रहेगी। जिले की शासकीय उचित मूल्य की दुकाने प्रातः 8 बजे सायं 5 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेगी। शासकीय कार्यालयों, उद्योग, क्रेशर एवं निर्माण कार्य जिन्हें अनुमति दे दी गई है, के कर्मचारियों को आवागमन की अनुमति होगी। इस हेतु पास की आवश्यकता नहीं होगी। उक्त आदेश 4 मई से जिले में प्रभावशील होगा।