जिले में मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी गाईड लाईन प्रभावशील रहेगी: गतिविधियां संचालित करने की अनुमति होगी 

आगर-मालवा-कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजय कुमार ने जिला स्तर पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत लॉकडाउन 4 से सम्बन्धित जारी सभी  प्रतिबंधात्मक आदेश को निरस्त करते हुए राज्य शासन के गृह विभाग द्वारा जारी गाईड लाईन अनुरूप जिले में गतिविधियों के संचालन करने के आदेश जारी किए है।
जारी आदेषानुसार -
1. जिले में लाॅकडाउन अवधि में शाम 7.00 बजे से प्रातः 7.00 बजे तक व्यक्तियों का अपने घरों से बाहर निकलना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। 
2. जिले में यात्री बसों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा, परन्तु राज्य शासन द्वारा मजदूरों के परिवहन में लगाई गई बसे एवं फैक्ट्री द्वारा मजदूरों को लाने एवं ले जाने के लिए लगाई गई बसे प्रतिबंध से मुक्त रहेगी। फैक्ट्री मजदूरों के लिए पास फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा जारी किया जाएगा। 
3. लाॅकडाउन की अवधि में पॉच या पाँच से अधिक का समूह एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगा। जुलूस, जलसे, शादी-समारोह, हाटबाजार, मेला, सिनेमाघर प्रतिबंधित रहेंगे।
4.  मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वार, गिरजाघर में सामूहिक रूप से एकत्रित होकर पूजा, नमाज या प्रार्थना एवं निजी घरों में परिवार के अलावा बाहरी व्यक्ति एकत्र होकर नमाज नहीं पढ़ेंगे।
5.  दो पहिया वाहन पर दो से ज्यादा व्यक्ति एवं चार पहिया वाहन पर वन प्लस टू से ज्यादा की अनुमति नहीं होगी। जिले की सम्पूर्ण सीमाओं में निजी वाहनों पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। सार्वजनिक यातायात पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
6.  होटल, मेरिज हाल, सेलून, पार्लर, जीम पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे एवं 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति का बाहर निकलना (अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर) प्रतिबंधित रहेगा। 
7. बैंकर्स क 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को पेंशन आदि की घर पहुँच सुविधा प्रदान करें और बैंक के बाहर टेन्ट, पानी तथा व्यक्तियों के मध्य एक मीटर की दूरी बनाए रखना सुनिश्चित करें।
8. कार्यस्थल पर कार्यरत सभी व्यक्तियों को शारीरिक दूरी का पालन करना होगा, सभी व्यक्तियों को चेहरे पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा, सेनेटाईजेशन की व्यवस्था सुनिश्चित करना होगी। संस्था के प्रवेश द्वार पर हाथ धोने के लिए साबुन की व्यवस्था रखना तथा थोड़े-थोड़े अंतराल में साबुन से हाथ धोना अनिवार्य रहेगा। 
9. खुले स्थान पर थूकना दण्डनीय अपराध होगा उल्लघन करने वालों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही होगी। गुटखा, तम्बाकु, एवं नशीले पदार्थो के सेवन पर सख्त प्रतिबंध रहेगा।
10.  क्षेत्र में कोरोना का प्रकरण पाए जाने पर सभी अनुमतिया स्वमेव निरस्त हो जाएगी। कन्टेनमेंट जोन में सभी अनुमतियां या रियायते लागू नहीं होगी। 
11. दुकानों में आने वाले व्यक्तियों के मध्य कम से कम एक मीटर की दूरी रखी जाना होगी। 
12. जो दुकानदार जिन ग्राहकों को सामग्री दे रहे हैं वे एक रजिस्टर में उन ग्राहकों का नाम,पता एवं मोबाईल नंबर अंकित करें।मोबाईल नंबर नहीं होने पर पता आवश्यक रूप से अंकित करे। ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनकी जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सके। यदि कोई दुकानदार रजिस्टर में ग्राहकों की जानकारी नहीं रख रहा होगा तो यह समझा जाएगा कि वह कोरोना संक्रमण फैलाने का प्रयास कर रहा है। 
 जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर ने उपरोक्त आदेश सर्वसाधारण की सूचनार्थ आईपीसी की धारा 144 (2) के तहत एकपक्षीय रूप से पारित किया है। आदेश का उल्लघन करने वालों के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51-60 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।


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