15 मई से सम एवं विषम दिवस में दो शिफ्टों में खुलेगी दुकाने:मिलेगी राहत

आगर-मालवा-कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  संजय कुमार ने कोरोना वायरस के विस्तार को रोकने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत्  सम्पूर्ण आगर-मालवा जिले में समस्त व्यावसायिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं  राजनैतिक गतिविधियों को 15 मई से आगामी आदेश पर्यन्त तक प्रतिबंधित किया है। साथ ही सम एवं विषम दिवस में विभिन्न गतिविधियों को अनुमति प्रदान की गई है। 
 जारी आदेशानुसार सम दिवस में प्रातः 10 बजे 02 बजे तक किराना, मसाला, पर्चुन एव पशु आहार से संबंधित दुकान, बेकरी तथा दोपहर 02 बजे से सायं 06 बजे तक कपड़ा दुकान, जनरल स्टोर्स, स्टेशनरी, फोटोकाॅपी, जूते-चप्पल, इलेक्ट्रीक की दुकाने, लांड्री व प्रेस की दूकने, चश्मा व घडी़, क्राॅकरी एवं चूड़ी दुकाने प्रतिबंध से मुक्त रहेगी। 
 इसी प्रकार विषम दिवस में प्रातः 10 से 02 बजे तक इलेक्ट्राॅनिक्स, फोटो स्टूडियों, कृृषि, खाद-बीज, बिल्डींग मटेरियल, कांच का सामान व फ्रेमिंग दुकाने, आईल पेंट्स, हारफूल, दोना-पत्तल, टेलर्स की दुकाने, फर्निचर, बर्तन की दुकाने, बेल्डिंग की दुकानें खुलेगी तथा दोपहर 02 बजे से सायं 06 बजे तक कृृषि यंत्र, ट्रेेक्टर सहित सभी प्रकार की रिपेयरिंग, मोटर मेकेनिक, आटो-पाॅर्टस व रिपेयरिंग गैरेज, मोबाईल सेलिंग व रिपेयरिंग, हार्डवेयर, स्कूल बेग व लेटर मटेरियल दुकाने, मोची की दुकाने, मोटर बाईडिंग की दुकाने को खोलने की अनुमति रहेगी। साथ ही जिले के पर्यटन विकास निगम टूरिज्म बोर्ड द्वारा अनुबंधित मिडवे ट्रीट को खाना पाॅर्सल करने की अनुमति प्रदाय की गई है। दूध डेयरी प्रातः 07 से 10 बजे तक तथा सायं 06 बजे से 08 बजे तक, पेट्रोल पम्प एवं गैस वितरण कम्पनी, हवा पंचर की दुकाने, आटा चक्की पूर्णतः प्रतिबंध से मुक्त रहेगी। मेडिकल दुकानें पूर्ववत् आधी-आधी खुलेगीर्। ईट-भट्टा एवं आरा मशीन पूर्णतः प्रतिबंध से मुक्त रहेगे। सब्जी की डोर-टू-डोर डिलेवरी जारी रहेगी। शासकीय उचित मूल्य की दुकान अपने निर्धारित समय पर खुलेगी।


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