10 से 12 मई तक किराना दुकाने रहेगी बंद:मोबाईल, इलेक्ट्राॅनिक, कपड़ा सहित अन्य दुकानों को मिलेगी छूट 

आगर-मालवा-कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  संजय कुमार द्वारा जिले में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेशो के तहत जिले के समस्त किराना दुकानों को 10 से 12 मई तक के लिए खोलना प्रतिबंधित किया गया है। उक्त अवधि में मोबाईल, फोटोकाॅपी, कपड़ा, जनरल स्टोर्स, स्टेशनरी, इलेक्ट्राॅनिक्स, मोटर मेकेनिक्स, टायर रिमोल्डिंग तथा परचुन (चना, सत्तु, मुरमुरा) की दुकान प्रातः 10 बजे से 06 बजे तक, समस्त दूध डेयरी प्रातः 06 बजे से 09 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेगी। कलेक्टर ने जिले के समस्त बेकरी दुकानों को प्रतिबंध से मुक्त किया गया है। आदेश 10 मई से जिले में प्रभावशील होगा।


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