राहत की खबर:किराना एवं कृृषि दुकाने 4 मई से सुबह 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुली रहेगी।
आगर-मालवा- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजय कुमार ने जिले में कोरोना वायरस को लेकर जारी लाॅकडाउन में वर्तमान स्थितिनुसार आंशिक शिथलीकरण करते हुए 4 मई 2020 से किराना एवं कृृषि संबंधी दुकाने यथा कृृृषि उपकरण, खाद एवं बीज तथा पंखा एवं कुलर व मिट्टी के बर्तन की दुकाने प्रातः 10 बजे से रात्रि 08 बजे तक खोलने के आदेश जारी किए गए है।
जारी आदेशानुसार समस्त दुकान मालिकों को दुकानों पर सामाजिक दूरी का पालन करना होगा, मास्क एवं सैनिटाईजर का उपयोग करेंगे तथा शासन के समस्त निर्देशो का पालन करेंगें। आदेश 4 मई से जिले में प्रभावशील होगा। उपरोक्त प्रावधान जिले की परिस्थित को ध्यान रखते हुए संशोधित किए जा सकते है।