लाॅकडाउन नियमों का उल्लंघन करने पर प्रकरण दर्ज
आगर-मालवा- जिला दण्डाधिकारी द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु जिले में टोटल लाॅकडाउन के लेकर जारी प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने पर अभिषेक पिता उपेन्द्र त्रिपाठी निवासी मालीखेड़ी रोड के खिलाफ थाना कोतवाली आगर में भारतीय दण्ड विधान की धारा 188, 269, 270 में अपराध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।
उक्त प्रकरण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला आगर के पत्र के आधार पर पंजीबद्ध किया गया है। उल्लेखनीय है कि अभिषेक बीबीए द्वितीय वर्ष का छात्र है, जो वर्तमान में इन्दौर में निवास कर अपना अध्ययन कार्य कर रहा है। 7 अप्रैल को अभिषेक इंदौर से एंबूलेंस के माध्यम से ग्राम पाट जिला उज्जैन आया एवं किसी दूधवाले की मोटर साईकिल से लिफ्ट लेकर रात्रि में आगर जिले में स्थित अपने घर शिव मंदिर के पास वार्ड नम्बर 02 मालीखेड़ी पहुंचा। उक्त व्यक्ति द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते लाॅकडाउन नियमों का उल्लंघन किया गया तथा जिले में प्रवेश कर वायरस फैलाने की संभावना को प्रबल करने पर कोतवाली आगर में अपराध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।