बिना अनुमति के जिले से बाहर जाना एवं प्रवेश करना प्रतिबंधित
आगर-मालवा-कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजय कुमार ने कोरोना वायरस महामारी से जनसामान्य के हित एवं वायरस के संक्रमण से जान-माल को सुरक्षित रखने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी कर आगर मालवा जिले से किसी भी व्यक्ति का बिना सक्षम अनुमति के जिले के बाहर जाना एवं बाहर से जिले में प्रवेश करना प्रतिबंधित किया गया है।
जारी आदेशानुसार 6 अप्रैल से 14 अप्रैल की अवधि तक जिले से कोई भी व्यक्ति जिले से बाहर नहीं जाएगा और ना बाहर से जिले में आएगा। अति-आवश्यक होने पर जिला दण्डाधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी से अनुमति प्राप्त करना होगी। अति-आवश्यक वस्तुओं के परिवहन हेतु जिले से बाहर जाने के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के कार्यालय से अनुमति प्राप्त करना होगी।अति-आवश्यक वस्तुओं के परिवहन हेतु जिले के बाहर से आने वाले वाहनों पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। शेष आदेश पूर्व में जारी आदेशनुसार यथावत रहेगा। प्रभावशील अवधि में आदेश का उल्लंघन दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आने पर संबंधित पर अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी।