आगर शहर में कैन से दूध लाना एवं घर-घर वितरित करना पूर्णतः प्रतिबंतिध

आगर-मालवा-कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  संजय कुमार ने भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा कोरोना वायरस के बचाव हेतु जारी आवश्यक दिशा-निर्देश एवं पूर्व में धारा 144 के तहत जिले में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के दृृृष्टिगत आगर शहर में कैन के माध्यम से दूध लाने एवं घर-घर जाकर दूध का वितरण करने को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।


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