टोटल लाॅकडाउन:प्रातः सैर एवं पार्क, गार्डन, जीम आदि में घूूमना प्रतिबंधित
आगर-मालवा-कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजय कुमार ने जन सामान्य हित एवं कोरोना वायरस संक्रमण से जान-माल को सुरक्षित रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धाारा 144 के तहत् आगर-मालवा जिला तत्काल प्रभाव से टोटल लाॅकडाउन घोषित कर दिया गया गया है। टोटल लाॅकडाउन 25 मार्च से 26 मार्च की रात्रि 12ः00 तक की अवधि के लिए घोषित किया गया है।
मंगलवार को जारी संसोधित आदेशानुसार टोटल लाॅकडाउन में किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। जिले के सभी सीमाएं सील की गई है। किसी भी माध्यम से जिले की सीमाओं में बाहरी लोगों को आगमन प्रतिबंधित रहेगा। जिले में निवासरत नागरिकों को जिले की सीमा के बाहर जाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है। जिले के समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय बंद किए गए है। अति-आवश्यक सेवा वाले विभाग यथा राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगरपालिका कार्यालयों के लेखा शाखा ( भुगतान, वेतन, मानदेय आदि हेतु) बैंक, एटीएम इससे मुक्त रहेंगे। आगर शहर हेतु मेडिकल सामग्री एवं किराना सामग्री हेतु नियंत्रण कक्ष नम्बर 07362-292100, 292101 पर काॅल करने पर यथाशीघ्र मेडिकल एवं किराना दुकान के माध्यम से सामग्री घर पहुंचा दी जाएगी। दूध की समस्त दुकाने एवं प्रायवेट डेयरी प्लांट प्रतिबंधित रहेंगे,मात्र सांची दूध डेयरी ही प्रातः 06 बजे से 08 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेगी। गांव से शहर की ओर केन के माध्यम से दूध लाने एवं वितरण पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। सब्जी, पेट्रोल पम्प,गैस सिलेण्डर वितरण कम्पनी सहित शेष समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद किए गए है। जिले में संचालिक समस्त निर्माण कार्याें को प्रतिबंधित किया गया। जिले में संचालित समस्त लोक परिवहन सेवाएं, निजी बसे,ऑटो,रिक्शा, ई-रिक्शा इत्यादि का संचालन बंद किया गया है। प्रातः सैर एवं पार्क, गार्डन, जीम आदि में घूूमना आदि को प्रतिबंधित किया गया है। दो पहिया वाहन पर एक से अधिक सवारी को प्रतिबंधित की गई है।
इन परिस्थितियों में प्रतिबंध शिथिल रहेंगे
इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रायोजन से प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। उक्त कर्मचारियों को अपने साथ आईडी कार्ड रखना अनिवार्य होगा। घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हाॅकर्स प्रातः 06ः30 बजे से 09ः30 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। चैराहों आदि पर अनावश्यक भीड़ के रूप में रहना प्रतिबंधित होगा। जिले में बाहर से आने वाले शासकीय वाहन, जिले में कार्यरत शासकीय कर्मचारियों के निजी वाहन, शासकीय कार्य या अत्यावश्यक वस्तुएं मास्क, सेनिटाईजर, दवाईयां इत्यादि का परिवहन करने वाले वाहनों की प्रवेश एवं निकासी जारी रहेगी। आवश्यक वस्तुओं, दवाईयां आदि उत्पादन करने वाले उद्योगों एवं उसमें काम करने वाले कर्मचारियों को एसडीएम कार्यालय से अनुमति प्राप्त करने पर उपरोक्त प्रतिबंध से मुक्त रखा जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को जिले से बाहर निकलना या जिले के बाहर से प्रवेश करना आवश्यक हो तो संबंधित थाना क्षेत्र से निर्धारित फार्मेट में पास प्राप्त करने पर ही अनुमति होगी। जिन संस्थाओं को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है, उन्हें स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। प्रभावशील अवधि में आदेश का उल्लंघन करने पर संबंध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत् कार्यवाही की जाएगी।