मदिरा एवं भांग दुकान 31 मार्च तक बंद
आगर मालवा- कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजय कुमार ने मध्य प्रदेश शासन वाणिज्यिक कर विभाग से प्राप्त निर्देश एवं पूर्व में शुष्क दिवस आदेश में आंशिक संशोधन कर जिले की समस्त मदिरा दुकान एवं भांग दुकाने 27 मार्च की रात्रि 11:30 बजे से 31 मार्च 2020 (लाइसेंस समाप्ति) अवधि तक बंद रखने के आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेशानुसार उक्त अवधि में आगर मालवा जिले की समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकाने, भांग दुकाने तथा मद्य भांडागार एवं अन्य किसी सार्वजनिक तथा निजी स्थान से कोई भी स्प्रिटयुक्त, किण्वित, या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ न विक्रय किया जाएगा, न दिया जाएगा और न वितरित किया जाएगा। उक्त घोषित अवधि में उपरोक्त देशी मदिरा, विदेशी मदिरा एवं भांग की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। क्लेक्टर ने आबकारी अधिकारी को आदेश का कड़ाई से पालन करवाने के निर्देश दिए है।