कोरोना वायरस:सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने पर होगी कार्यवाही
आगर-मालवा-कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजय कुमार ने कोरोना वायरस के संक्रमण से जान-माल को सुरक्षित रखने एवं जनसामान्य के हित के दृष्टिगत दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले संदेशों का प्रसारण प्रतिबंधित किया गया है।
जारी आदेशानुसार आगर मालवा जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में 29 मार्च से 14 अप्रैल 2020 तक की अवधि में कोरोना वायरस को लेकर अफवाह फैलाने वाले संदेश, छायाचित्र, ध्वनि संदेश एवं वीडियो व्हाट्सएप, फेसबुक ट्वीटर इत्यादि सोशल साइट पर फॉरवर्ड, पोस्ट, कमेंट तथा क्रॉस कमेंट करना इत्यादि को प्रतिबंधित किया गया है। उक्त अवधि में आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आने पर अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी।