विघुतकर्मी से मारपीट करने वाला अर्थदंड से दंडित 

सुसनेर। बिजली कंपनी के अक्सर कई मामले सामने आते है, जिनमें विवाद पुलिस थाने से चलकर न्यायालय पहुंच जाता है। समीपस्थ ग्राम मोडी में विघुत लाईट ठीक करने के एक मामले में बिजली कम्पनी के कर्मचारी के साथ मारपीट करने के मामले में न्यायालय ने अरोपी सुनील पिता मदनलाल जाति बलाई आयु 30 वर्ष निवासी मोड़ी थाना सुसनेर को धारा 323, 294, 506 भा.द.वि. में दोषी पाते हुए 1200/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया। एडीपीओ पवन सोलंकी ने बताया कि मामला मोडी ग्राम का है जहां पर सुनील विघुत लाईट ठीक कराने की बात को लेकर बिजली कम्पनी के कर्मचारी से लड पडा और जान से मारने की धमकी दी। इस पर मामला सुसनेर पुलिस थाने पहुंचा और उसके बाद आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायाधीश अनुरागसिंह सुमन की न्यायालय में पेश किया गया जहां से उसे अर्थदंड से दंडित किया गया है।  


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